मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष नियम व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे

Comments

Popular posts from this blog

दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश को अग्रणी बनाएंगे: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भगवान श्रीकृष्ण के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रसार के लिये हर विकासखण्ड के एक गाँव को "बरसाना" के रूप में किया जायेगा विकसित - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्यप्रदेश में किये गये निवेश का मिलेगा बेहतर रिटर्न : मुख्यमंत्री डॉ. यादव