यूपी निकाय चुनाव: जनवरी में इलेक्शन कराने के HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना जनवरी में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। इस आदेश पर योगी सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है
हाईकोर्ट के फैसले के एक भाग पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाईकोर्ट के एक भाग पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जनवरी में चुनाव कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। ये फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने नया नॉटिफिकेशन जारी करने को कहा।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आरक्षण सूची रद्द कर दी थी
बीते 27 दिसंबर को अपने फैसले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनावों के लिए यूपी सरकार की तरफ से जारी आरक्षण सूची रद कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने योगी सरकार से ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग बनाने का आदेश दिया।
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