हल्द्वानी : 50 हजार लोगों के घर टूटेंगे या बचेंगे? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

 Haldwani Railway Land Encroachment Case: उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास बसे करीब 50 हजार लोगों का घर अतिक्रमण की जद में है। जिसे रेलवे ने खाली करने का नोटिस दिया है।


Haldwani Railway Land Encroachment Case: उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में रेलवे स्टेशन के पास बसे करीब 50 हजार लोगों के सामने इस कड़ाके की ठंड में आशियाना छिनने का संकट गहरा गया है। इन लोगों को रेलवे ने घर खाली करने का नोटिस किया है। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। इस सुनवाई से यह तय होगा कि हल्द्वानी के 50 हजार लोगों का आशियाना बचेगा या टूटेगा। इस केस से हजारों लोगों की रोजी-रोटी का सवाल जुड़ा है। मालूम हो कि बीते दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक फैले बनभूलपुरा क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश के आधार पर रेलवे ने बनभूलपूरा के करीब 50 हजार लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया है।


वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर की थी याचिका


रेलवे की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दाखिल की थी। साथ ही अतिक्रमण की जद में आने वाले लोगों की ओर से भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। रेलवे की नोटिस के तहत 8 जनवरी को घर खाली करने की समय सीमा पूरी हो रही है। इस केस में 50 हजार लोगों का आशियाना बचेगा या टूटेगा इसपर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा।


78 एकड़ जमीन पर कब्जा, अधिकांश लोग मुस्लिम


उल्लेखनीय हो कि रेलवे की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4,365 परिवारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। जिसे खाली कराने का आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीते दिनों दे दिया था। इस क्षेत्र में लगभग 50,000 लोग रह रहे हैं। जिनमें से 90% मुस्लिम हैं। जो अपना-अपना आशियाना बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं।

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